जिले में प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के विरूद्ध चलाया जा रहा सघन अभियान

छत्तीसगढ़ दुर्ग

दुर्ग, 10 फरवरी 2026/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि विभाग दुर्ग द्वारा जिले में प्रतिबंधित गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभागीय टीम द्वारा पाटन नगर पंचायत में स्थित विभिन्न विद्यालयों के आसपास पान ठेलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण किये गये फर्मों में किसी प्रकार की जर्दायुक्त गुटखा नही पाये गये। खाद्य एवं औषधि विभाग दुर्ग द्वारा जिले में प्रतिबंधित गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया गया।
अभिहीत अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियाँ एवं अन्य गंभीर रोग होने की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है। इन्हीं कारणों से राज्य में गुटखा एवं तंबाकू युक्त उत्पादों के विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभियान के अंतर्गत दुकानदारों, उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों को प्रतिबंध से संबंधित नियमों की जानकारी दी जा रही है तथा तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि वे स्वयं गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों से दूर रहें तथा दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें। किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या भंडारण की सूचना विभाग को देकर सहयोग प्रदान करें।
 

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