पुलिस प्रशासन ने त्रुटि सुधार कर अपनी ग़लती सुधारी–।

छत्तीसगढ़ राजनांदगांव

राजनांदगांव, पुलिस प्रशासन राजनांदगांव द्वारा आबकारी अधिनियम में अपराध क्रमांक 495/2025 धारा 34 ( 2) फरार घोषित अपराधी के समाचार में दीपक तेजवानी पिता कमलेश तेजवानी उम्र 26 वर्ष निवासी गली नंबर 3 दुर्गा मंदिर के सामने वार्ड नंबर 20 वार्ड नंबर 20 राजनांदगांव की फोटो लगा समाचार इंस्टाग्राम पर लगाए थे। जबकि दीपक तेजवानी का ऐसे अपराध से कोई लेना-देना नहीं है और उसके भाई मयूर तेजवानी ने उक्त त्रुटि की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। फिर पुलिस प्रशासन ने त्रुटि सुधारते हुए समाचार जारी किया कि, आबकारी अधिनियम अपराध क्रमांक 495/2025 फरार आरोपी दीपक नाम का कोई दूसरा दीपक है, दीपक तेजवानी नहीं है।

         पूर्व में पोस्ट में हुई त्रुटि का संज्ञान लेते हुए आवश्यक संशोधन कर सभी से अनुरोध किया वर्तमान संशोधित जानकारी को ही प्रमाणिक माने। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में दीपक तेजवानी के भाई मयूर तेजवानी ने दी।

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