ओवररेटिंग करते दो सेल्समैन रंगे हाथ पकड़े गए, आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज
नवा रायपुर/राजनांदगांव, 2 जुलाई। आबकारी आयुक्त पी. एस. अलमा के निर्देश पर दुर्ग संभागीय उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले में शराब दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलने वाले दो सेल्समैनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
रेवाडीह दुकान में ₹100 अधिक वसूले
उड़नदस्ता टीम ने छद्म ग्राहक भेजकर रेवाडीह स्थित कंपोजिट शराब दुकान से 20 पाव सुप्रीमो व्हिस्की खरीदी। निर्धारित मूल्य ₹2400 था, लेकिन सेल्समैन हरीश साहू ने ₹2500 वसूल लिए। जांच में ₹100 की ओवररेटिंग की पुष्टि हुई।
लखोली रोड दुकान पर भी मिली गड़बड़ी
इसी तरह मंडी बाईपास लखोली रोड स्थित कंपोजिट शराब दुकान में छद्म ग्राहक से 20 पाव जम्मू स्पेशल व्हिस्की की खरीद कराई गई। यहां भी निर्धारित ₹2400 के बजाय सेल्समैन शुभम कुमार ने ₹2500 वसूल कर नियमों का उल्लंघन किया।
आबकारी विभाग की सख्त चेतावनी
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की किसी भी शराब दुकान में ओवररेटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की आकस्मिक जांच और कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्य बिंदु
- ✅ राजनांदगांव की दो शराब दुकानों पर छापा
- ✅ छद्म ग्राहक बनाकर की गई जांच
- ✅ दोनों दुकानों में ₹100 अधिक वसूली पकड़ी गई
- ✅ दो सेल्समैनों पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज
- ✅ विभाग ने ओवररेटिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई

