SUSPENDED: धान खरीदी के कार्य में लापरवाही पर अफसरों पर गिरी गाज, तीन नोडल अधिकारी निलंबित

गरियाबंद

गरियाबंद। धान उपार्जन केंद्र में लापरवाही बरतने वाले तीन नोडल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गरियाबंद जिले के अलग-अलग केंद्र में की गई है।

कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र पोखरा, विकासखंड फिंगेश्वर के निरीक्षण नोडल अधिकारी नियुक्त उज्जवल शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कार्य में गंभीर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार उज्ज्वल शर्मा को किसानों के आवेदनों के संदर्भ में धान का भौतिक सत्यापन करने तथा संबंधित फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पोखरा समिति के 74 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर ही बिना किसी वास्तविक जांच के सत्यापन कर दिया और समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना स्पष्ट हुआ। प्रकरण को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, गरियाबंद जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र सांकरा, विकासखंड छुरा के निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त रेखराम साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, साहू को किसानों के आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में धान का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था।

जांच में पाया गया कि उन्होंने सांकरा समिति के 129 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर बिना वास्तविक जांच किए सत्यापन कर दिया तथा समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना स्पष्ट हुआ। प्रकरण को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र सांकरा, विकासखंड छुरा के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त राजकुमार साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार, साहू को किसानों के आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में धान का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था। जांच में पाया गया कि उन्होंने सांकरा समिति के 57 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर बिना वास्तविक जांच किए सत्यापन कर दिया तथा समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना स्पष्ट हुआ। प्रकरण को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत, छुरा जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है।

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